विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | विवाह सहायता योजना, झारखंड |
वित्तीय सहायता | ₹30,000 (तीस हजार रुपये) |
पात्रता | झारखंड का निवासी पंजीकृत श्रमिक |
आयु सीमा | 18-60 वर्ष |
आवश्यक दस्तावेज़ | आधार कार्ड आवासीय प्रमाण ईश्रम कार्ड शादी का प्रमाण पत्र |
पंजीकरण बोर्ड | झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (JBOCW) |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन आवेदन |
Vivah Sahayata Yojana विवाह सहायता योजना क्या है ?
“विवाह सहायता योजना” झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह संबंधी खर्चों में सहायता प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से झारखंड राज्य के निवासियों के लिए है और इसे राज्य के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है।
Vivah Sahayata Yojana-लाभ
“विवाह सहायता योजना” के तहत परिवार के दो बच्चों या महिला सदस्यों की शादी के लिए ₹ 30,000/- (तीस हजार रुपये मात्र) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा साबित होती है, जो अपने बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं।
Vivah Sahayata Yojan- पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए और उसे ‘झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (जेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड)’ के साथ पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। कन्या विवाह फॉर्म 2024 आवेदक की आयु 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे निर्माण कार्य में लगे रहना चाहिए जैसे राजमिस्त्री, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, कुली आदि।
Vivah Sahayata Yojana-आवश्यक दस्तावेज़।
आवेदन की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए, कृपया निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
- पंजीकृत श्रमिक का आधार कार्ड: आपकी पहचान का प्रमुख प्रमाण।
- दूल्हा और दुल्हन का आधार कार्ड: दोनों पक्षों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए।
- आवासीय प्रमाण पत्र / अधिवास प्रमाण पत्र: झारखंड में निवास का प्रमाण।
- सबूत की पहचान: आपके नाम और पता का सटीक प्रमाण।
- ईश्रम कार्ड: आपके श्रमिक पंजीकरण की पुष्टि के लिए।
- पासपोर्ट आकार का फोटो: आवेदन पत्र में संलग्न करने के लिए।
- निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण का प्रमाण: आपकी पेशेवर स्थिति को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़।
- पंजीकृत श्रमिक के बैंक खाते का विवरण: वित्तीय लेन-देन के लिए बैंक खाते की जानकारी।
- पंजीकृत श्रमिक का आय प्रमाण पत्र: आपकी वार्षिक आय का विवरण।
- शादी का प्रमाणपत्र: दूल्हा और दुल्हन की शादी की पुष्टि के लिए।
- दुल्हन और दूल्हे की उम्र का प्रमाण: विवाह के लिए आयु की पुष्टि के लिए।
Vivah Sahayata Yojana-आवेदन कैसे करे ?
Vivah Sahayata Yojana : समग्र विवाह पोर्टल आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण:
- वेबसाइट पर जाएं: झारखंड सरकार की श्रम प्रबंधन वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें: ऊपरी दाएँ कोने में “लॉगिन” पर क्लिक करें और फिर “यहाँ रजिस्टर करें” पर क्लिक करें।
- पंजीकरण फॉर्म भरें: अपना पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल, और मोबाइल नंबर भरें। एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएं, फिर पासवर्ड की पुष्टि करें और कैप्चा कोड भरें। “रजिस्टर” पर क्लिक करें। आपके ईमेल और मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद, पंजीकरण सफल होगा। लॉगिन विवरण आपके ईमेल और मोबाइल पर भेजे जाएंगे।
Vivah Sahayata Yojana आवेदन पत्र भरना:
- वेबसाइट पर लॉगिन करें: श्रम प्रबंधन वेबसाइट पर जाएं और अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- आवेदन पत्र खोलें: “सेवाएं > बीओसी योजना लाभ > आवेदन पत्र” पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें:
- मूल विवरण: बीओसी पंजीकरण संख्या, आपका नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, आधार नंबर, जिला, और लिंग भरें।
- योजना का चयन करें: अपनी योजना चुनें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन सबमिट करें: “सबमिट रिक्वेस्ट” पर क्लिक करें। आपके आवेदन की पुष्टि के लिए एक “एप्लिकेशन आईडी” मिलेगी। इसे नोट कर लें और ईमेल पर भी मिलेगा।
Vivah Sahayata Yojana आवेदन की स्थिति जांचें:
स्वीकृति प्राप्त करें: अगर डीएलसी द्वारा आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो “स्वीकृत” दिखेगा। “प्रिंट” पर क्लिक करके पृष्ठ का प्रिंट लें और श्रम कार्यालय में जमा करें।
स्थिति जांचें: सेवाएं > बीओसी योजना लाभ > आवेदन स्थिति पर जाएं।
आईडी डालें: अपना आवेदन आईडी भरें और “खोजें” पर क्लिक करें।
स्थिति देखें: आवेदन की स्थिति, टिप्पणियाँ, और तिथि देखें।
FAQ:-
1.आवेदक को योजना का लाभ कब तक मिल सकता है?
लाभ पंजीकरण के तीन महीने के भीतर मिलना चाहिए।
2.क्या कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं। सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है।
3. क्या यह योजना पूरे देश में लागू है?
नहीं, यह योजना विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित होती है और इसके नियम व शर्तें राज्य विशेष के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।
4. इस योजना के तहत कितना आर्थिक सहायता दी जाती है?
इस योजना के अंतर्गत आमतौर पर ₹30,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, हालांकि यह राशि राज्य सरकार की नीति पर निर्भर करती है।
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