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एक नई पहल जो आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए है
1.माता-पिता की असमय मृत्यु की स्थिति में बच्चे को आर्थिक सहायता। 2.बच्चों की शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए वित्तीय सुरक्षा। 3.कर लाभ की सुविधा।
18-40 वर्ष की आयु के माता-पिता। आधार कार्ड, पहचान पत्र, और आय प्रमाण पत्र।
कौन कर सकता है आवेदन?
ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद, सबमिट करें और योजना का लाभ उठाएं