
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (Marriage Incentive Reward Scheme):- उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लड़की व पुरुष के लिए है, इस योजना से दिव्यांग लड़की व लड़के को विवाह करने पर सरकार के द्वारा पुरस्कार (Marriage Incentive Reward) दिया जाता है इसमे आपको मिलेंगे 35,000 रुपये की रकम, अधिक जानकारी के लिए आगे पढे
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (Marriage Incentive Reward Scheme)
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (उत्तर प्रदेश) |
| लाभ | 1. विकलांग लड़की को ₹20,000 2. विकलांग लड़के को ₹15,000 3. दोनों विकलांग होने पर ₹35,000 |
| पात्रता | 1. पुरुष की आयु 21 से 45 वर्ष 2. महिला की आयु 18 से 45 वर्ष 3. दोनों को कम से कम 40% विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए 4. उत्तर प्रदेश का 5 वर्ष का निवास प्रमाण पत्र 5. कोई अपराधी रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए |
| आवश्यक दस्तावेज | आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, फोटो, विकलांगता प्रमाण पत्र, शादी का प्रमाण पत्र |
| आवेदन प्रक्रिया | 1. आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें 2. विकलांगता प्रमाण और निवास की जानकारी भरें 3. आवेदन के बाद 15 दिन के अंदर दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करें |
| नोट | हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य है |
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश मे कितना इनाम मिलेगा।
- इस योजना मे विकलांग लड़की को 20000 रुपये इनाम मिलेगा
- ओर विकलांग लड़के को 15000 रुपये इनाम मिलेगा
- लड़की व लड़का दोनों विकलांग हो तो उनको 35000 रुपये का इनाम मिलेगा ।
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश के लिए पात्रता
- इस योजना के लिए पुरुष की उम्र 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए
- लडकी की उम्र 18 से 45 वर्ष तक हिनी चाहिए
- परूष व महिला दोनों मे कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए
- महिला पुरुष दोनों न्यूनतम पाच वर्ष के उत्तर प्रदेश का निवाशी होना चाहिए
- ओर उनपर कोई भी अपराध का कानूनी अपराधी नही होना चाहिए
- विवाह का पंजीकरण रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर होना चाहिए
- लड़का व लड़की डोनी दिव्यांग होने चाहिये
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश के लिए आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा
- ओर वह अपर आपको एक पंजीकरण का लिंक मिलेगा वह से आपको रजिस्टर कर्ण होगा ।
- वहा पर आपको व्यक्ति की विकलांगता कितनी प्रतिशत है, ओर वह कहा का निवाशी है ,उसका नाम क्या है कुछ समान्य जानकारी लिख कर आवेदन करना होगा
- नोट : आप आवेदन करने के बाद 15 दिन के अंदर अपने दिवयांगंज सशक्तिकरण कार्यालय मे हार्ड कॉपी जमा करनी होगी यह अनिवारी है
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना उत्तर प्रदेश-आवश्यक दस्तावेज़ | Documents for Marriage Incentive Reward Scheme
आपको ये सभी दस्तावेज़ जमा करने होंगे इसमे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नही होनी चाहिए।
- आयु प्रमाण.
- निवास प्रमाण पत्र।
- फोटो.
- विकलांगता प्रतिशत प्रमाण.
- शादी का प्रमाणपत्र।
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निष्कर्ष:
विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना (Marriage Incentive Reward Scheme) का उद्देश्य उनके जीवन में आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत विकलांग लड़के और लड़कियों को उनके विवाह के लिए नकद इनाम दिया जाता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे कि आवेदक की आयु सीमा, विकलांगता प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और विवाह का पंजीकरण। योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया भी सरल है, जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरा किया जा सकता है।
FAQ:
1.विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं।
2.क्या अन्य राज्य के विकलांग दम्पति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
विकलांग दम्पति को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच वर्षों से वहां का निवासी होना चाहिए।
3.योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
1. आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। 2. पंजीकरणकरें। 3. आवेदन पत्र को भरें। 4. आवेदन पत्र जमा करें। 5. आवेदन करने के 15 दिन के अंदर दिवयांगंज सशक्तिकरण कार्यालय मे हार्ड कॉपी जमा करे।

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